कुदरहा। लालगंज क्षेत्र में करीब 15 वर्ष पहले प्रभारी प्रधानाध्यापक से मारपीट के मामले में न्यायालय ने तत्कालीन शिक्षामित्र फूलचंद चौधरी एवं संतराम निवासी बगही, थाना लालगंज को तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
न्यायालय को दिए अपने बयान में तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक राम भजन ने आरोप लगाया था कि वह प्राथमिक विद्यालय बगही में तैनात थे। इसी दौरान कुछ कारणवश शिक्षामित्र फूलचंद चौधरी को नौकरी से निकाल दिया गया। इसी रंजिश में 17 जून 2009 की शाम करीब चार बाजे पांऊ बाजार में फूलचंद चौधरी एवं संतराम ने एक राय होकर उन्हें जातिसूचक शब्दों से संबोधित करते हुए मारापीटा। स्थानीय थाने में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के कार्रवाई न करने पर न्यायालय के आदेश पर केस पंजीकृत करवाया। संवाद