बस्ती। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी सेल और हर्रैया पुलिस की प्रभावी पैरवी से एससी/एसटी एक्ट के दो दोषियों को कोर्ट ने तीन-तीन साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस की विज्ञप्ति के अनुसार, हर्रैया थाने में 16 जुलाई 2004 को सिटकहिहया गांव के रहने वाले रामशंकर, गंगाराम और रामबचन पर एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई जनपद न्यायालय में चल रहा था। कोर्ट ने रामशंकर और गंगाराम को उपरोक्त सजा सुनाई है, जबकि रामबचन की मौत हो चुकी है। ब्यूरो