बस्ती। विशेष न्यायाधीश एसी एसटी एक्ट कमलेश कुमार की अदालत ने सोनहा थानाक्षेत्र के दो सगे भाइयों को अनुसूचित जाति कहने, दुष्कर्म व मारने-पीटने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। आरोप लगाया गया था कि 17 दिसंबर 2014 को शाम 06 बजे पीड़िता खेत की तरफ गई थी। राधेरमण व उदयभान कहीं से आ रहे थे। पीड़िता को देखकर राधेरमण ने पकड़ लिया। उदयभान को बाहर से देखता रहा कि कोई आने न पाए। पीड़िता अस्त-व्यस्त अवस्था में घर आई तथा पूरी बात बताई। तब सास-ससुर गांव के कुछ अन्य लोगों को लेकर थाने पर गए परंतु पुलिस ने कहा कि जांच के बाद मुकदमा लिखा जाएगा। न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश की। 29 सितंबर 2015 को राधेरमण व उदयभान के विरुद्ध दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया। साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने राधेरामण व उदयभान को आजीवन कारावास का सजा का हुक्म दिया है।