बस्ती में व्यापारी पुत्र राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड के आरोपी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के मामले में मंगलवार को एक नया मोड़ आ गया। एमपीएमएलए व फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में एक गुमनाम पत्र पहुंचा है। इसमें अमरमणि की गोरखपुर में अन्य संपत्तियों का भी ब्योरा लिखा हुआ है।
न्यायाधीश ने इसका संज्ञान लेते हुए कोतवाली पुलिस को पत्र में वर्णित संपत्ति की जांच कर कुर्की के आदेश दिए हैं। मामले में आरोपी अमरमणि के हाजिर न होने पर कोर्ट ने उनकी सभी संपत्तियों के कुर्की का आदेश दिया था। इस क्रम में कोतवाली पुलिस ने 13 अप्रैल को महराजगंज जनपद में इनके नौतनवा स्थित आवास को कुर्क किया था।
इसकी रिपोर्ट मंगलवार को न्यायालय में पेश भी की गई, जबकि उनके लखनऊ स्थित संपत्ति की कुर्की के लिए पुलिस ने मोहलत की अर्जी लगा दी। न्यायालय ने 15 मई की तारीख निश्चित करते हुए तब तक पुलिस को कुर्की के लिए समय दे दिया। जबकि न्यायाधीश ने न्यायालय का प्राप्त गोपनीय पत्र का जिक्र करते हुए बताया कि आरोपी अमरमणि की अन्य संपत्ति भी गोरखपुर में इंगित की जा रही है।
गोपनीय पत्र में अमरमणि त्रिपाठी की अन्य संपत्तियों में गोरखपुर के बबीना रोड, दुर्गाबाड़ी एवं सूरज कुुंड रोड पर मकान है। न्यायाधीश ने इस संपत्तियों की जांच कर कुर्की में शामिल करने का आदेश सुनाया। पुलिस अब गोपनीय पत्र में उल्लेखित संपत्तियों की जांच करेगी। यदि यह आरोपी अमरमणि त्रिपाठी के नाम पाई जाएगी तो उसे भी कुर्क कर दी जाएगी।