एसटीएफ ने बस्ती टोल प्लाजा पर तीन लोगों को किया था गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। हेरोइन रखने के मामले में अपर जनपद न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक प्रथम) विजय कुमार कटियार की अदालत ने तीन लोगों को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीनों को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करते हुए आदेश दिया कि इसे न अदा करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष लोक अभियाेजक (एनसीबी) रमापति पांडेय ने न्यायाधीश को अवगत कराया कि घटना 10 फरवरी 2020 की है। एसटीएफ को सूचना मिली कि एक गाड़ी में चार लोग प्रतिबंधित मादक पदार्थ लेकर लखनऊ की ओर जा रहे हैं। जैसे ही वह बस्ती टोल प्लाजा पर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद एसटीएफ ने उन्हें रोक लिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।
एसटीएफ ने मौके पर महराजगंज जिले के सोनौली थाना क्षेत्र के बरगदवा निवासी महेंद्र प्रसाद धवल, यहीं के जुगौली गांव निवासी गोविंद जायसवाल व किवटहिया गांव निवासी जुगुल किशोर लोध को गिरफ्तार कर लिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो थाना लखनऊ में रिपोर्ट दर्ज हुई। इसके बाद न्यायालय में तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया। मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने तीनों को सजा सुनाई।