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जाली नोटों के मामले में तीन को सजा

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जाली नोटों के मामले में तीन को सजा
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बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मीनू शर्मा की अदालत ने जाली नोट व अवैध असलहा रखने के मामले में तीन दोषियों को छह-छह वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को 16-16 हजार रुपये का अर्थदंड भी देना होगा। इसे अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला सितंबर 2012 की हरैया थाना क्षेत्र की है। हरैया के तत्कालीन थाना प्रभारी बृजेश सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हरैया कस्बे में जाली नोट छापने व चलाने का धंधा किया जाता है। उसके बाद थानेदार ने एसओजी प्रभारी को बुलाया। पुलिस व एसओजी टीम ने इस स्थान को घेरकर मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार किया। एक भाग गया था।
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पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम सुशील पांडेय, संजय पांडेय निवासी करमडाडे थाना हरैया तथा तीसरे ने अपना नाम राम कुमार गुप्ता निवासी पुरानी बस्ती बताया। तीनों की तलाशी में पुलिस ने सौ-सौ के नकली नोट, उन्हें छापने वाली मशीन बरामद की। इस मामले में 11 गवाहों के बयान हुए।
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