बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की कोर्ट ने चार क्विंटल गांजा रखने पर तीन लोगों को दोषी करार दिया है। जमानत पर बाहर रहे तीनों को न्यायाधीश ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। अदालत पांच दिसंबर को सजा सुनाएगी।
विशेष शासकीय अधिवक्ता कुमार उत्कर्ष व मृत्युंजय उपाध्याय ने बताया कि एसटीएफ मुख्यालय के निरीक्षक अंजनी कुमार तिवारी की सूचना पर 19 अप्रैल 2017 को मुंडेरवा थाना क्षेत्र के खजौला पेट्रोल पंप के पास एक मिनी ट्रक व स्कार्पियों गाड़ी पकड़ी गई थी। उसमें सवार पांच लोगों के पास से चार क्विंटल गांजा, 76 हजार रुपये व मोबाइल फोन बरामद किया था। पूछताछ में पकड़े गए ट्रक चालक ने अपना नाम रोहतास, निवासी हरियाणा प्रदेश के सोनीपत, थाना राई, बड़ौली बताया था। इसी जनपद के एक भुसुद्दी निवासी संदीप सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। जमानत के बाद दोनों फरार हो गए।
इनकी पत्रावली शेष आरोपियों से अलग चल रही है। दोषी करार दिए गए आरापियों में जिला बगहा के थाना ठकरहा के सोना भवानी निवासी राजेश गिरी, यहीं के ईश्वर तिवारी व कुशीनगर जनपद के पडरौना थाना अंतर्गत हनुमानगंज निवासी मनोज यादव शामिल हैं।