महराजगंज (बस्ती)। हर्रैया तहसील के लबदहा गांव में जमीन से आधा-अधूरा कब्जा हटाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए तहसीलदार को 14 जुलाई तक कार्रवाई पूरी करने का हलफनामा देने का आदेश दिया है। हर्रैया तहसील के लबदहा गांव में क जमीन पर गांव के जगप्रसाद, परशुराम,राम प्रसाद के द्वारा मकान बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया था। इसकी शिकायत केशवपुर गांव के गोपाल गणेश पांडेय ने की थी। बाद में यहां मामला हाई कोर्ट में चला गया हाईकोर्ट के आदेश पर 30 जून को तहसील प्रशासन ने केवल ग्राम प्रधान जग प्रसाद का मकान को ढहाते हुए बाहा की जमीन को कब्जा मुक्त कराया था, बाकी परशुराम तथा राम प्रसाद के मकान को छोड़ दिया गया था। हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को सख्ती दिखाते हुए अधूरी कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए तहसीलदार को 14 जुलाई तक कार्यवाही पूरा करके हलफनामा दाखिल करने का आदेश पारित किया है।