बस्ती। महिला अधिकारी के आवास में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश, हत्या के प्रयास सहित अन्य आरोपों में जेल भेजे गए निलंबित नायब तहसीलदार घनश्याम की जमानत के लिए मंगलवार को जनपद न्यायाधीश की अदालत में अर्जी दाखिल की गई। इस पर जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत ने सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की है। इससे पहले 28 नवंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में अर्जी दी गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।
आरोपी घनश्याम शुक्ला की तरफ से दी गई अर्जी में लिखा गया है कि वह पूरी तरह से निर्दोष है। उसके शत्रुओं ने भविष्य बर्बाद करने के लिए साजिश के तहत उसे फंसाया है। पुलिस ने पक्षपात पूर्ण ढंग से आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। उसने खुद ही कोतवाली में आत्मसमर्पण किया है। वह मामले की विवेचना-विचारण में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है।
इस संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता परिपूर्णानंद पांडेय ने अदालत से आग्रह किया कि आरोपी घनश्याम पर गंभीर अपराध करने का आरोप है। उसकी केस डायरी, मेडिकल रिपोर्ट आदि समस्त प्रपत्र तलब किया जाए। ताकि विवेचक की तफ्तीश और केस से जुड़े अन्य पहलुओं को गौर करते हुए जमानत पर निर्णय लिया जाए।