दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो बृजेश मणि त्रिपाठी की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी रफीक अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कमलेश कुमार चौधरी ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत में घटना का विवरण रखा। बताया कि घटना सोनहा थानाक्षेत्र की है, जिसकी रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने सोनहा थाने में दर्ज कराया है। आरोप लगाया कि उसकी 16 वर्षीय बहन को बहला-फुसलाकर आरोपी रफीक गांव के पूरब बगिया में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान पर आरोपपत्र भी दाखिल हो चुका है। प्रकरण की गंभीरता के मद्देनजर जज ने रफीक अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी।