मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी भी हैं आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी से जुड़े 22 साल पुराने राहुल अपहरण कांड के मामले में बृहस्पतिवार को ट्रायल शुरू हो गया। एडीजे सप्तम- एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने पहले गवाह वादी को कोर्ट ने तलब किया था, मगर पहले गवाह धर्मराज मद्धेशिया जीवित नहीं होने की वजह से सुनवाई टल गई। कोर्ट ने अब दूसरे गवाह राहुल मद्धेशिया को शुक्रवार को तलब किया है। बता दें यह गवाही पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी से अलग किए गए पत्रावली में होगी।
कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज तिराहा निवासी धर्मराज मद्धेशिया के पुत्र राहुल का अपहरण छह दिसंबर 2001 को स्कूल जाते समय हो गया था। इस मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी सहित नौ आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अमरमणि सहित तीन की पत्रावली अलग कर दी गई थी।
विचाराधीन मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी संदीप त्रिपाठी की मृत्यु हो गई। जबकि हनुमान शुक्ला, अजय मिश्रा, आनंद सिंह, रामविलास व जग प्रसाद वर्मा के विरुद्ध आरोप तय किया गया। इसी मामले से संबंधित पत्रावली में अमरमणि के संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। ताकि कुर्की की कार्रवाई की जा सके।