बस्ती। पीड़ित नाबालिग को सीडब्लूसी के समक्ष न प्रस्तुत करने पर सीडब्लूसी के चेयर पर्सन प्रेरक मिश्रा ने कोतवाल और मामले के विवेचक को तलब किया है। पत्र में तीन दिन के भीतर बालिका को प्रस्तुत करने के साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति की पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना में पीड़ित कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहा परन्तु कोतवाली पुलिस ने दर्ज नहीं किया। न्यायालय की शरण लेने पर केस दर्ज करने का आदेश हुआ। कोतवाली पुलिस ने मामला पंजीकृत कर 24 जुलाई को न्याय पीठ के सदस्य संतोष श्रीवास्तव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदस्य ने बालिका के प्रकरण से संबंधित सभी प्रपत्र के साथ बालिका को पुनः 25 जुलाई को न्याय पीठ के कार्यालय में प्रस्तुत करने तथा स्थाई सुपुर्दगी कराने का आदेश दिया था। संवाद