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Basti News: पुलिस को मिली अवैध पैरामेडिकल कॉलेज के दोनों संचालकों की रिमांड

Sun, 18 Jun 2023 12:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
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बस्ती। प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनाली मिश्रा की अदालत ने अवैध पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक सत्य प्रकाश पटेल और मोहम्मद वसीम को पुलिस रिमांड पर भेजा है। अदालत के आदेश के अनुपालन में शनिवार सुबह सात बजे से कोतवाली पुलिस ने दोनों को 18 घंटे की रिमांड ले लिया है। कोतवाली थाना के उप निरीक्षक और मामले के विवेचक ललित कांत यादव ने न्यायालय में अर्जी देकर बताया कि सिद्धार्थनगर जिले की इटवा थाना क्षेत्र के देवरिया गांव निवासी लक्ष्मी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने एक जून को खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उसमें लक्ष्मी ने कहा कि वह सरदार पटेल सत्यंजली पैरामेडिकल कॉलेज में एएनएम पाठ्यक्रम में वर्ष 2020-2021 सत्र में प्रवेश लिया था, संस्थान से उसे न तो प्रथम और न ही द्वितीय वर्ष का अंक पत्र दिया गया। संस्थान से मार्कशीट मांगने पर संचालक मिल जाने का आश्वासन देकर रफा-दफा कर रहे। लंबे समय बाद जो मार्कशीट मिली तो पता चला कि वह फर्जी है। इसकी जानकारी होने पर जब वह अन्य छात्राओं के साथ दोनों संचालकों से फीस के रुपए वापस मांगने गईं तो बिना उनकी सहमति के सहारनपुर जिले के श्रीमती चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड नर्सिंग कॉलेज नामक संस्थान में उनका प्रवेश करा दिया गया। इस संस्थान में प्रवेश के समय दोनों संचालकों ने पांच हजार रुपए प्रति छात्रा की दर से फीस जमा किया था। सहारनपुर संस्थान से छात्राओं के पास फोन आने लगे, जिसमें उनसे एक लाख रुपए फीस अदा करने की बात कही गई। इससे परेशान पीड़िता लक्ष्मी ने एक जून को कोतवाली पुलिस को संस्थान संचालक सत्य प्रकाश पटेल निवासी बरगदवा, थाना कोतवाली, जिला बस्ती और मोहम्मद वसीम निवासी टेमा रहमत, थाना-कोतवाली, जिला संतकबीर नगर के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू किया। विवेचना में संस्थान से जुड़ी एक युवती रूपम पटेल का भी नाम सामने आया। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जबकि सत्यप्रकाश ने आठ और मोहम्मद वसीम ने नौ जून को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। विवेचना के दौरान पुलिस को संस्थान के कंप्यूटर से कुछ अहम सुराग मिले जिसके बारे में आरोपियों को ही जानकारी है। विवेचना की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने दोनों आरोपियों की दो दिन के लिए रिमांड पर दिए जाने का न्यायालय से अनुरोध किया था। अदालत ने आरोपियों के अधिवक्ता और अभियोजन को सुनने के बाद 18 घंटे की कस्टडी रिमांड का आदेश दिया है। कोतवाली पुलिस दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है।
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