व्यापारी पुत्र के अपहरण मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति कुर्क करने के लिए कोर्ट ने पुलिस को 20 दिन की मोहलत दी है। पुलिस ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि आदेश के अनुपालन की कार्रवाई की जा रही है।
व्यापारी पुत्र के अपहरण मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति कुर्क करने के लिए कोर्ट ने पुलिस को 20 दिन की मोहलत दी है। पुलिस ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि आदेश के अनुपालन की कार्रवाई की जा रही है। कुछ समय लगेगा। पुलिस की मांग पर कोर्ट ने उसे कुर्की की कार्रवाई पूरी करने के लिए मोहलत देते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 फरवरी को तय की है।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट में कहा कि पूरे भारत में अमरमणि की संपत्ति का पता लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर से पत्राचार किया जा रहा है। साथ ही लखनऊ व महराजगंज जिले में जिस संपत्ति का पता चला है, उसकी कुर्की की कार्रवाई करने के लिए संबंधित जिलाधिकारी से एक रिसीवर व मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का आग्रह किया गया है।
विज्ञापन
पुलिस की इस रिपोर्ट पर विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए)/ सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने एसपी बस्ती को निर्देशित किया कि अतिशीघ्र कुर्की की कार्रवाई पूरी कराने के बाद रिपोर्ट दी जाए। मालूम हो कि 30 जनवरी को सुनवाई में कोर्ट ने कोतवाल नौ फरवरी तक अमरमणि की देशभर की संपत्तियों का पता लगाकर उसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा था।
यह है मामला
छह दिसंबर 2001 को व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल के अपहरण केस में अमरमणि के खिलाफ 24 अक्तूबर 2011 से गैर जमानती वारंट जारी है। तीन नवंबर 2023 को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने बस्ती कोतवाली पुलिस को सीआरपीसी-82 की कार्रवाई करने का आदेश दिया था।