बस्ती। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत ने थाना लालगंज को अनुसूचित जाति की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म व एससीएसटी का केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने अधिवक्ता एसएन दुबे के माध्यम से न्यायालय में अर्जी देकर कहा कि 12 नवंबर 2023 को दोपहर दो बजे वह अपनी बड़ी बहन के साथ खेत से वापस आ रही थी। सूनसान देख गांव के लवकुश यादव, मुलायम यादव, लल्ला यादव व मनोज ने जबरन उसे खेत में खींच लिया। बारी-बारी से सभी ने दुष्कर्म किया। मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाया, कपड़े भी फाड़ दिए।
धमकी दी कि शिकायत की तो इसे वायरल कर देंगे। चार मार्च 2024 को पीड़िता को आरोपियों ने एकांत में 20 हजार रुपये लेकर बुलाया, जब वह नहीं गई तो वह वीडियो पीड़िता के पिता को दिखाकर वायरल कर दिया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायधीश ने लालगंज पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। संवाद