बस्ती। एसीजेएम तृतीय के न्यायाधीश आलोक वर्मा की अदालत ने 80 वर्ष के बुजुर्ग से जबरन जमीन बैनामा कराने के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कलवारी पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर न्यायालय को 15 दिन में आख्या भी देगी।
मामला कलवारी थाना क्षेत्र के सोनहा गांव का है। पूनम पत्नी रोहित ने अधिवक्ता एसएन दुबे के माध्यम से न्यायालय में अर्जी दाखिल कर कहा कि घटना 18 जुलाई 2022 सुबह 4 बजे की है। पूनम के अनुसार उनके ससुर 80 वर्षीय ईशराम को थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी आलोक मिश्रा, गायघाट बाजार निवासी धीरेंद्र गिरी व निरंजनपुर गांव निवासी रामप्रीत यादव जबरन बाइक पर बैठा लिए। परिवार की खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिले। 18 अगस्त 2022 को आलोक मिश्रा ने एक बीघा जमीन को बैनामा करा लिया।
ससुर का बैंक खाता खुलवाया और उसमें दिए गए दो लाख रुपये भी निवलवा लिए। घर वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो सूचना थाने पर दी गई, मगर वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कलवारी पुलिस को केस दर्ज कर विधि अनुसार विवेचना करने का आदेश दिया है।