एसीजेएम तृतीय ने कलवारी पुलिस का दिया आदेश
कलवारी क्षेत्र पियारेपुर गांव का है मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। एसीजेएम तृतीय राजबाबू की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले चार लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश कलवारी पुलिस को दिया है।
कलवारी क्षेत्र पियारेपुर गांव के सौरभ मिश्र ने अधिवक्ता एसएन दुबे के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि 6 मार्च 2024 को उन्होंने घर के बगल के बाग की सूखी लकड़ी महिला कसीरून्निशा निवासी गायघाट को दे रहे थे। कसीरून्निशा जैसे ही बाग से लकड़ी ले जाने लगीं, तभी गांव के फूलचंद्र, विनोद, क्षमा व गीता लोहे की रॉड व लाठी लेकर बाग में आ धमके और कसीरून्निशा के हाथ से लकड़ी छीनकर फेंक दिया।
जब सौरभ ने मना किया तो ईंट व लोहे की रॉड फेंक कर मारा। सौरभ के सीने व पैर में चोट लग गई। जब वह भागकर घर पहुंचा तो चारों उनके घर पर चढ़ आए और जान से मारने की नियति से घर में घुसकर बर्तन व अन्य सामान तोड़ दिए। फूलचंद्र ने सौरभ के सिर पर टांगी से वार कर दिया। इससे वह बेहोश होकर गिर गया।
आरोप है कि क्षमा और गीता घर से तमाम सामान उठा ले गईं। घटना की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने अपनी गाड़ी से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज कराया, लेकिन केस दर्ज न हाेने के कारण मेडिकल के कागजात स्वास्थ्य केंद्र ने नहीं दिया। थाने तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। एसपी से भी शिकायत की गई। पुलिस ने उल्टे सौरभ पर केस दर्ज कर लिया। न्यायाधीश ने प्रस्तुत प्रार्थनापत्र और साक्ष्यों का अवलोकन कर थानाध्यक्ष कलवारी को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया।