बस्ती। न्यायिक दंडाधिकारी पंचम अखिल कुमार ने अपने साझीदार के साथ 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में दो भाइयों सहित तीन पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। थानाध्यक्ष सोनहा को मुकदमा दर्ज कर 15 दिन के अंदर न्यायालय को अवगत कराना होगा।
सोनहा थाना क्षेत्र के तकियाचक निवासी मानिक राम चौधरी ने शैलजाकांत ओझा एडवोकेट के माध्यम से न्यायालय में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। कहा कि वह बीआरबी इंटीरियर फर्म के प्रोपराइटर व सोनहा थाना के परसाकुतुब गांव निवासी बृजेश कुमार के साथ इंटीरियर कंपनी में 10 अप्रैल 2018 से 1 जुलाई 2021 तक साझीदार रहे हैं। फर्म की ओर से किए गए कार्यों का भुगतान फर्म के नाम से बराबर होता रहा। शिकायत कर्ता को अपने हिस्से का लाभ मिलता रहा। बाद में बृजेश कुमार के मन में लालच आ गया। उसने धोखाधड़ी करते हुए कुछ भुगतान अपनी पत्नी राधा व कुछ भुगतान अपने भाई वीरेंद्र कुमार के नाम से करा दिया। जांच करने पर पता चला कि कुल 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी शिकायतकर्ता के साथ की गई है। 28 फरवरी 2023 को करीब 9 बजे दिन में शिकायतकर्ता के घर आकर आरोपी ने अपशब्द भी कहा। न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विवेचना का आदेश दिया है।