संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने ट्रक की मरम्मध्पर हुए खर्च 8 लाख 82 हजार 707 रुपये ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने बीमा कंपनी पर एक लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
नगर थाना क्षेत्र के बेलाडी गांव निवासी अनिल कुमार सिंह ने उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दाखिल किया। विवरण के अनुसार, अनिल सिंह ने जीविकोपार्जन के लिए एक ट्रक खरीदा था। इसका बीमा श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था।
बीमा पॉलिसी नौ मई 2021 से आठ मई 2022 तक वैध थी। एक अप्रैल 2022 को अनिल सिंह का ट्रक पलट गया। इसकी सूचना दूसरे ही दिन इंश्योरेंस कंपनी को दी गई।
कंपनी के सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को सौंप दी। सारे प्रपत्रों के साथ बीमा क्लेम की मरम्मत धनराशि प्राप्त करने के लिए दावा प्रस्तुत किया गया, जिसे बीमा कंपनी ने देने से इन्कार कर दिया। तब विवश होकर यह मुकदमा दाखिल किया गया।
विपक्षी की तरफ से न्यायालय में उपस्थित होकर के जवाब दावा प्रस्तुत किया गया और कहा गया की बीमा की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इसलिए मरम्मत धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।
दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने माना कि इंश्योरेंस कंपनी ने अपने ग्राहक के ट्रक की मरम्मत का खर्च न देकर सेवाओं में लापरवाही की है। ी