बस्ती। जिले में संचालित थोक एवं फुटकर कीटनाशक की दुकानों का पंजीकरण अब ऑनलाइन अनिवार्य कर दिया गया है। विक्रेता एवं कंपनी अपनी दुकानों का पंजीकरण आईपीएमएस पोर्टल www.ipms.gov.in वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से कराएंगे। जिला कृषि रक्षा अधिकारी रतन शंकर ओझा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पंजीकरण संबंधी समस्या के लिए विक्रेता, डीलर, विनिर्माता कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी कीटनाशक विक्रेता का आईपीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हुआ पाया जाएगा तो संबंधित विक्रेता पर कीटनाशी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।