संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से संचालित स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत किसी भी योजना में प्राप्त किए गए ऋण का किन्हीं कारणवश लाभार्थियों ने नहीं जमा कर पाए हैं। ऐसी दशा में ऋण की धनराशि ब्याज सहित अत्यधिक हो गई है। इसको देखते हुए सरकार की ओर से से 31 मार्च 2024 तक नवीन एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है।
अब लाभार्थियों को केवल मूलधन एवं दिए गए ऋण की निर्धारित अवधि का साधारण ब्याज ही जमा करना होगा। यह जानकारी जिला प्रबंधक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लालजी यादव ने दी है। बताया कि योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले लाभार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं।योजना के संबंध में सभी सहायक विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण को नवीन एकमुश्त समाधान योजना के संबंध में सूचित कर दिया गया है।