बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट के मजिस्ट्रेट गौरव दीप सिंह ने 11 साल पहले अश्लीलता करने के एक मामले में आरोपी युवक को दिन भर की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर 7 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक अभियोजन अधिकारी ज्योत्सना दुबे ने न्यायालय में घटना का विवरण प्रस्तुत किया। कहा कि रमाकांत मिश्र निवासी ग्राम साड़ी हिच्छा थाना गौर अक्सर रोडवेज के पास स्कूल से आने जाने वाली छात्राओं को अश्लील इशारे किया करता था। 19 नवंबर 2012 को 9.30 बजे दिन में महिला थाना पुलिस ने आरोपी को अश्लीलता करते हुए गिरफ्तार कर लिया था। 11 साल से मामला लंबित था। आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने जुर्म स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय अवधि तक के लिए सजा सुनाई और उसे 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।