बस्ती। जिले में श्रमिकों के लिए संशोधित न्यूनतम मजदूरी की दरें एक अक्तूबर 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। शासन के निर्देश पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते सहित नई दरें निर्धारित की गई हैं। इसके तहत अकुशल श्रमिक को 12,530.25 रुपये, अर्धकुशल को 13,782.30 रुपये और कुशल श्रमिक को 15,438.42 रुपये मासिक न्यूनतम मजदूरी देय होगी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्याम सुंदर शुक्ला ने बताया कि शासनादेश के अनुसार संशोधित दरें 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए निर्धारित की गई हैं। संबंधित प्रतिष्ठानों, कारखानों और अन्य नियोजनों में नियोजकों को इन दरों के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य है। निर्धारित दरों के मुताबिक अकुशल श्रमिक की दैनिक मजदूरी 481.93 रुपये, अर्धकुशल की 530.09 रुपये और कुशल श्रमिक की 593.79 रुपये होगी। ये दरें परिवर्तनीय महंगाई भत्ते सहित हैं। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने प्रतिष्ठान संचालकों, कारखाना प्रबंधकों और ठेकेदारों से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की है। साथ ही श्रम संबंधी अभिलेखों का नियमानुसार रखरखाव करने को कहा है। न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान या श्रम कानूनों का उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। संवाद