बस्ती। जनपद न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को जनपद को जनपद न्यायालय परिसर, कलक्ट्रेट मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर किया जाएगा। अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार ने बताया कि अधिक से अधिक वादों को चिह्नित कर सुलह- समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा-138 से संबंधित मामले निस्तारित किए जाएंगे। बैंक वसूली से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वाद, पारिवारिक वाद भी निपटाए जाएंगे। भूमि अधिग्रहण से संबंधित वादों, विद्युत एवं जलकर विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), सर्विस में वेतन संबंधी विवाद एवं सेवानिवृत्तिक लाभों से संबंधित विवाद भी सुलझाए जाएंगे। राजस्व संबंधी वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद, आर्बिटेशन हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न विवाद) जैसे वादों को अधिक से अधिक संख्या में नियत कर निस्तारित किया जाएगा। संवाद