बस्ती। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर को होगा। जनपद न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी के निर्देशन में जनपद न्यायालय परिसर, कलक्ट्रेट एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर लोक अदालत लगेगी। अपर जिला जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार ने बताया कि इसमें आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित प्रतिकर याचिकाएं समझौते के आधार पर निपटाई जाएंगी। श्रम वादों, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वादों, विद्युत एवं जलकर विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), सर्विस में वेतन संबंधी विवाद एवं सेवानिवृत्तिक लाभों से संबंधित विवाद आदि का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही राजस्व संबंधी वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद, आर्बिट्रेशन (हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न विवाद) वाद का निस्तारण किया जाएगा। संवाद