फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। वाल्टरगंज क्षेत्र के सुभई गांव में दहेज हत्या की आरोपी सास व जेठानी को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।
अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की अदालत ने आरोपी करोड़पति देवी व जेठानी रेनू देवी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। 10 मार्च 2019 की रात करीब 10:30 बजे सावित्री पत्नी इंद्रमणि की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसका शव फंदे से लटका पाया गया था।
इस मामले में मृतका की मां गुड़िया तिवारी ने वाल्टरगंज थाने में जेठानी व सास के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र भेजा था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय उपाध्याय ने अदालत में दोनों के निर्दोष होने का सबूत व तर्क रखा। न्यायाधीश ने दस्तावेजी साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व 18 गवाहों के बयान को देखते हुए पाया कि उक्त घटना आत्महत्या का परिणाम है। ऐसे में संदेह का लाभ देते हुए दोनों को निर्दोष करार दिया।