संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। एडीजे प्रथम की न्यायाधीश शिवचंद की अदालत ने फर्जी पैरा मेडिकल संचालित करने के वाले के सहयोगी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राघवेश प्रसाद पांडेय ने अदालत को बताया कि मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के हरदिया क्षेत्र में स्थित सरदार पटेल सत्यांजलि पैरा मेडिकल कॉलेज का है। कॉलेज की छात्रा शालिनी वर्मा ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसे जीएनएम का कोर्स करना था, इसलिए उसने संस्था के संचालकों के बहकावे में आकर अपने कई मित्रों के साथ वर्ष 2019 2020 में जीएनएम मेडिकल कोर्स का दाखिला कर निर्धारित शुल्क जमा कर दिया। संस्था में अपनी शिक्षा शुरू की।
यहां हाॅस्टल भी संचालित था, उसका भी शुल्क जमा किया। संस्था ने निर्धारित कोर्स पूरा करने के बाद जब मार्कशीट मांगी गई तो द ग्लोबल यूनिवर्सिटी की उत्तीर्ण मार्कशीट दी गई। शक होने पर इसकी जांच कराई तो मार्कशीट फर्जी निकली। जब फीस की राशि वापस मांगी तो वापस करने के बजाय और धन की मांग की जाने लगी। न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। एक अन्य मामले में इसी कोर्ट कप्तानगंज में हुई एटीएम लूट के आरोपी हरियाणा निवासी खालिद की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।