बस्ती। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को जिला न्यायाधीश विनय कुमार के निर्देशन में जिला न्यायालय परिसर, कलक्ट्रेट मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों में किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य अधिनियम की धारा-138 से संबंधित मामले, बैंक वैलिड से संबंधित मामले, मोटर कंपनी से संबंधित संपत्ति वाद, श्रम वादों, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वादों, विद्युत एवं जलकर विवाद, सेवा में वेतन संबंधी विवाद और रिलायंस इंडस्ट्रीज से संबंधित विवाद, राजस्व एसोसिएटेड वाद एवं अन्य सिविल वाद निस्तारित किया जाएगा। संवाद