बस्ती। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नौ मई को जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के निर्देशन में जनपद न्यायालय परिसर, कलक्ट्रेट मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों में किया जाएगा। यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेन्द्र कुमार-प्रथम ने दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 से संबंधित मामलें, बैंक वसूली से संबंधित मामलें, मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वादों, विद्युत व जलकर विवाद और अन्य प्रकार के वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर हो सकता है। संवाद