बस्ती। गौर थानाक्षेत्र के बिरऊपुर में हुई किशोरी से दरिंदगी के आरोपी कुंदन सिंह को बृहस्पतिवार को आबकारी एक्ट के मामले में न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आबकारी एक्ट के तहत भी उसकी गिरफ्तारी रिमांड स्वीकार करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। किशोरी से दुष्कर्म व हत्या के आरोप में वह पहले से ही न्यायिक हिरासत में है।
14 जून को केस की तफ्तीश के क्रम में घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे विवेचक रामेश्वर यादव ने आरोपी कुंदन सिंह के मकान के एक कमरे में 225 पाउच देशी शराब बंटी बबली व 42 पाउच अंग्रेजी शराब गत्ते में बरामद किया था। इस संबंध में गौर थाने में अलग से केस दर्ज किया गया था। जिसकी विवेचना एसआई राधेश्याम यादव को सौंपी गई है। विवेचक ने जेल में जाकर भी पूछताछ किया था। जिसके बाद न्यायालय में आबकारी एक्ट के मुकदमे में तलबी रिमांड का प्रार्थनापत्र दिया था। न्यायालय ने प्रार्थनापत्र मंजूर करते हुए कुंदन सिंह को 22 जून को न्यायालय में प्रस्तुत करने का जेल प्रशासन को निर्देश दिया था।
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पहले नजरअंदाज कर रही थी पुलिस
- पांच जून की घटना के बाद अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान ही भारी मात्रा में शराब पाई गई थी। मगर उस समय किसी ने उसे संज्ञान नहीं लिया। इसे लेकर भी गौर पुलिस की किरकिरी हुई थी। बाद में किशोरी के परिवार के लोगों ने आरोप लगाया था कि कुंदन सिंह अवैध शराब के धंधे में लिप्त है। उसके घर में भारी मात्रा में शराब मिली थी लेकिन गौर पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया। इस आरोप के बाद जब तफ्तीश परशुरामपुर थाने के एसएचओ रामेश्वर यादव को तफ्तीश सौंपी गई तो शराब की बरामदगी हो पाई।
यह था मामला
- पांच जून को घर से सब्जी लाने निकली गौर थानाक्षेत्र की 14 वर्षीय किशोरी का एक किलोमीटर दूर बिरऊपुर के पास खून से लथपथ शव मिला था। जांच में बताया गया कि कुंदन सिंह के मकान में उसके साथ सामूहिक दरिंदगी की गई। इस मामले में मृतका के परिवार वालों की तहरीर पर पुलिस ने कुंदन सिंह, राजन निषाद व एक अन्य नाबालिग आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। किशोरी के शव का पोस्टमार्टम कराने पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पॉक्सो व सामूहिक दुष्कर्म की धारा भी केस में बढ़ाई गई। घटना के 24 घंटे के भीतर नाबालिग आरोपी और राजन निषाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तीसरे आरोपी कुंदन सिंह को तीसरे दिन गिरफ्तार किया जा सका।