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आयुध अधिनियम में आरोपी को तीन वर्ष की सजा

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आयुध अधिनियम में आरोपी को तीन वर्ष की सजा
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- न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार का लगाया अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामायण शर्मा की अदालत ने आयुध अधिनियम में आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला छावनी थाना क्षेत्र के पूरे वेद गांव का है। यहां की निवासी राजवती पत्नी परशुराम ने थाना छावनी में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया। जिला शासकीय अधिवक्ता परिपूर्णानंद पांडेय व शासकीय अधिवक्ता जयगोविंद सिंह ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता अपने पुत्र आकाश को लेकर 26 सितंबर 2016 की शाम करीब छह बजे बाजार जा रही थी। इसी बीच पुरानी रंजिश में गांव के विजय कुमार मिश्र, कैलाश नाथ मिश्र उसे अपशब्द कहने लगे। पीड़िता के पुत्र आकाश ने ऐसा करने से मना किया तो विजय कुमार मिश्रा ने उस पर असलहा से फायर कर दिया। गोली आकाश के बगल से निकल गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने विजय कुमार मिश्र को आयुध अधिनियम के तहत दोषी करार दिया, जबकि कैलाश नाथ मिश्रा को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।
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