किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 14 साल कैद की सजा
बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बृजेश मणि त्रिपाठी की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी राम कुमार यादव निवासी रामपुर पुआरी माझा थाना महाराजगंज जनपद अयोध्या को 14 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 40 हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर 2 वर्ष 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अर्थदंड का दो तिहाई हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता अरविंद पांडेय, वंदना चौधरी, अखिलेश दुबे, कमलेश चौधरी ने अदालत को बताया कि छावनी थाना क्षेत्र की रहने वाले पीड़िता के पिता ने मामले में मुकामी थाने में दो सितंबर 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर रामकुमार को सजा सुना दी। संवाद