तीस हजार अर्थदण्ड भी देना होगा
फास्ट ट्रैक प्रथम की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने दुबौलिया क्षेत्र के सिसौनी गांव निवासी सुनील कुमार को दहेज हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व 30 हजार अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। इसे न अदा करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जबकि संदेह का लाभ देकर सास हंसरानी को दोषमुक्त कर दिया
एडीजीसी वेद प्रकाश पांडेय ने अदालत को बताया कि राम सवारे निवासी डारीडीहा थाना कलवारी की बेटी नीलम की शादी सुनील कुमार निवासी सिसौनी थाना दुबौलिया के साथ दिसंबर 2011 में हुई थी। उसके चार बच्चे हैं। विवाहिता पति व सास हंसरानी पत्नी राम मिलन आए दिन दहेज की मांग करते थे। 15 सितंबर 2018 को उसके पति सुनील कुमार व सास हंशरानी ने मिलकर जान से मार दिया।
पुलिस ने केस दर्ज कर न्यायालय मे आरोपपत्र दाखिल किया। 11 गवाहों की गवाही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अदालत ने सुनील कुमार को आजीवन कारावास सजा का हुक्म दिया।