बस्ती। गैंगस्टर व अपहरण के केस में कुर्की की कार्रवाई झेल रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी।
विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट प्रमोद कुमार गिरि ने आठ जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संबोधित नोटरी शपथ पत्र देकर अमरमणि की तरफ से कहा गया है कि केस के वादी की मृत्यु हो चुकी है। पीड़ित राहुल मद्धेशिया की तरफ से 21 जून को न्यायालय में स्वयं हाजिर होकर सुलहनामा दाखिल किया गया है। कहा गया है कि उसके अपहरण में अमरमणि त्रिपाठी की भूमिका नहीं है। यह भी कहा है कि जो आपराधिक इतिहास पुलिस दिखा रही है उनमें से अधिकतर केस समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में अपील की गई है कि गैंगस्टर व अपहरण समेत अन्य केस में गैर जमानती वारंट जारी है। इसलिए पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में अग्रिम जमानत स्वीकार की जाए। संवाद