बस्ती। अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम विजय कुमार कटियार की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी हमीद को एक साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसे न अदा करने पर 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक मृत्युंजय उपाध्याय और कुमार उत्कर्ष ने अदालत को बताया कि घटना 23 जून 2020 की है। कलवारी थाने के उप निरीक्षक शिवधारी और ओम प्रकाश मिश्रा मय टीम गोलवा तिराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि एक व्यक्ति टांडा पुल से हाथ में झोला लेकर आता दिखाई दिया। वह पुलिस को देखकर भागने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ा तो उसके पास करीब एक किलो चार सौ ग्राम गांजा मिला। पुलिस उसे थाने ले आई जहां पूछताछ में उसने बताया कि वह दुबौलिया थाना क्षेत्र के लारा गांव निवासी है। उसने अपना नाम हमीद बताया। पकड़े गए माल से पुलिस ने 50 ग्राम नमूना जांच के लिए भेजा। जांच रिपोर्ट में गांजा की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट और गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को एक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।