गैंगस्टर के दोषी को तीन साल दस माह की कैद
बस्ती। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट व अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत ने गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में दोषी को तीन वर्ष 10 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला गौर थाना क्षेत्र के भटहा जंगल वार्ड नंबर 5 बभनान का है। विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट राम प्रकाश दुबे ने कहा कि रामसूरत उर्फ आशीष को गिरोह बनाकर धन उगाही करने का दोषी पाया गया है।