बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश एससीएसटी अविनाशचंद्र मिश्र की अदालत ने अनुसूचित जाति की महिला को जान से मारने की नियत से हमला करने के मामले में एक परिवार के तीन सदस्यों सहित चार लोगों को पांच वर्ष कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने माता, पिता व पुत्र पर नौ-नौ हजार व एक अन्य पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक हयात मोहम्मद ने अदालत को बताया कि संतकबीरनगर जिले के बखिरा थाना अंतर्गत चिट्ठापार निवासी श्रीमती ने पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि वह अनुसूचित महिला है। वह 19 जून 2006 को पैदल बखिरा से घर जा रही थी। गोनहा घाट के पास जंगल झाड़ी के पास पहुंची तो गांव के दुर्बली, उनके बेटे शिवकुमार, पत्नी अनरसा देवी व रामजीत यादव ने जमीनी रंजिश में उस पर लाठी डंडा से हमला कर दिया। इस घटना में उसके सिर व शरीर पर 14 चोट आई। पिटाई से हाथ-पैर टूट गया था। उसका पर्स लेकर वह लोग भाग निकले। पर्स में उसके जमीन संबंधी अभिलेख व रुपये थे। शोर सुनकर आस-पास के लोग आए और अस्पताल लेकर गए। इलाज सीएचसी खलीलाबाद व मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में हुआ। न्यायालय ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई।