बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा ने जनरल इंश्योरेंश बजाज अलियांस पर 1.07 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह धनराशि दावा करने वाले शरद चंद्र वरुण निवासी महसो थाना लालगंज को बीमा कंपनी देगी। इसमें 82025 रुपये बाइक की कीमत के साथ 8 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ देना होगा। इसके अलावा 20 हजार रुपये आर्थिक पीड़ा पहुंचाने व 5 हजार रुपये वाद व्यय देना होगा।
शरद चंद्र वरुण पुत्र हरि प्रसाद वरुण ने अधिवक्ता एसएन दूबे के माध्यम से फोरम में दावा दाखिल किया था। दावा में कहा गया है कि शरद ने एक बाइक खरीदी थी। जिसकी बीमा बजाज अलियांज से था। वह क्षतिग्रस्त हो गया था। फोरम काे अधिवक्ता ने बताया कि 3 सितंबर 2020 को कचहरी मुख्तारखाने के पास खड़ी बाइक गायब हो गई थी। इस मामले में कंपनी से क्षतिपूर्ति की मांग शरद ने की, मगर बीमा कंपनी ने रुपये देने से इंकार कर दिया। इस मामले में बाइक चोरी का केस भी दर्ज हुआ था।