बस्ती। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 58 क्विंटल चावल का लाभार्थियों को वितरित किए जाने की जगह निजी लाभ में इस्तेमाल करने के एक मामले में न्योरीगाड़ा कुसरौत गांव की महिला कोटेदार अनीता देवी पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसकी शिकायत पर की गई जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद बहादुरपुर ब्लाॅक की पूर्ति निरीक्षक शालिनी पटेल ने नगर थाने में तहरीर देकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया है।
इस मामले की 17 मई को शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में जांच की गई। दुकान से संबद्ध अंत्योत्य योजना 04 एवं पात्र गृहस्थी योजना के 48 कार्डधारकों, उनके परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज कराए गए। ग्राम पंचायत के कार्डधारकों के अनुसार प्रथम दृष्ट्या विक्रेता अनीता देवी ने अंत्योदय योजना के अधिकतर कार्डधारकों से माह फरवरी, मार्च व अप्रैल 2023 में ई-पाश मशीन पर अगूंठा लगवाकर अनाज नहीं दिया। पात्र गृहस्थी योजना के अधिकतर कार्डधारकों से माह फरवरी, मार्च और अप्रैल 2023 में ई-पाश् मशीन पर अंगूठा लगवाकर अनाज नहीं दिया गया। जिन कार्ड धारकों को अनाज वितरित किया गया, उन्हें गेहूं व चावल निर्धारित मानक के अनुसार नहीं दिया गया। कार्डधारकों से उचित कार्य व्यवहार नहीं किया जाता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत निशुल्क अनाज का वितरण कार्ड धारकों में न करके उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (बिक्री एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश 2016 (यथासंशोधित) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 20 मई को दुकान का अनुबंध निलंबित करते हुए अवशेष अनाज बगल के हरि कुमार, ग्राम पंचायत चंदो को हस्तगत कराएगए। उसमें से 58.26 क्विंटल चावल हस्तगत नहीं कराए गए। सात दिसंबर को बनकटी व बहादुरपुर की टीम ने निलंबित कोटेदार अनीता देवी के गोदाम का भौतिक सत्यापन किया गया तो वहां चावल नहीं पाया गया। इसके बाद पूर्ति निरीक्षक ने जिलाधिकारी से अनुमोदन के बाद केस दर्ज कराया।