कलेक्ट्रेट सभागार में आरओ और एआरओ के साथ डीएम प्रियंका निरंजन ने की बैठक।
बस्ती। नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अध्यक्ष 9 लाख जबकि सदस्य 2 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 2.50 व सदस्य 50 हजार रुपये चुनाव मद में खर्च कर सकेंगे। सभी मजिस्ट्रेट मतदेय स्थल के पास निवास करने वालों से बातचीत कर अति संवेदनशील व संवेदनशील स्थिति की जानकारी हासिल करें, जिससे व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा सके।
मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों की बैठक में डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट को अपने निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए कहा। उन्होंने मतदेय स्थलों पर आवश्यक सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शौचालय, रैंप, मार्ग व बाउंड्रीवाल की स्थिति के बारे में 15 अप्रैल तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान कक्ष में कोई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी नहीं होगी। मतदान के दिन शस्त्र लेकर चलने वाले तथा शराब की दुकान खुली रहने पर संबंधित थाने को सूचित करेंगे। भ्रमण के दौरान मतदेय स्थल पर रजिस्टर में इंट्री करेंगे। यह सुनिश्चित करेगे कि पीठासीन अधिकारी नियमित रूप से डायरी में सूचनाएं दर्ज कर रहे हैं। मतदान के एक दिन पहले से जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट नगर निकाय मुख्यालय पर रात में निवास करेंगे।
सीडीओ/प्रभारी अधिकारी कार्मिक डॉ. राजेश कुमार प्रजापति ने कहा कि मतदान से निर्वाचन से पहले सभी मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र का कम से कम 3 बार अवश्य भ्रमण कर लें। बस्ती जनपद में 17 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्रों की बिक्री एवं नामांकन पत्र जमा करने का कार्य शुरू हो जाएगा। जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉ. विजय प्रताप यादव ने सभी जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट को नगर निकाय निर्वाचन संबंधी तिथियों एवं उनके कार्य का विस्तार से प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की होगी।