बस्ती। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश यादव ने गबन के मामले में परशुरामपुर ब्लाक के दररूपुर गांव के पूर्व प्रधान व तत्कालीन सचिव पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। थानाध्यक्ष परशुरामपुर को मुकदमा दर्ज कर अदालत को अवगत कराना भी होगा।
परशुरामपुर थाना क्षेत्र के दररूपुर निवासी मानिक राम ने शिव सहाय शुक्ला एडवोकेट के माध्यम से न्यायालय में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। कहा कि तत्कालीन प्रधान चिंतामणि वर्मा व तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (सचिव) राम सहाय ने शौचालय निर्माण सहित विभिन्न योजनाओं में सरकारी धन का गबन किया है। न्यायालय ने इस मामले में 23 नवंबर 2022 को विस्तृत जांच का आदेश दिया था। डीपीआरओ ने अपनी जांच रिपोर्ट 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया। रिपोर्ट के अनुसार पूर्व प्रधान व तत्कालीन सचिव प्रथम दृष्टया 3,96,000 रुपये गबन के दोषी पाए गए। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष परशुरामपुर को केस दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना करने का आदेश दिया है।