किन्नर इच्छानुसार पुरुष अथवा महिला श्रेणी में कर सकेंगे आवेदन
बस्ती। सीडीओ व प्रभारी अधिकारी कार्मिक डॉ. राजेश कुमार प्रजापति ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों का नाम निर्देशन पत्र देना, नाम वापसी, चुनाव चिह्न आवंटन सहित निर्धारित सभी प्रक्रिया पूरी कराना महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। सभी निर्वाचन व सहायक निर्वाचन अधिकारी संबंधित नगरपालिका व नगर पंचायत के वार्डों, मतदान केंद्रों, बूथों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी अवश्य रखें। निर्वाचन पुस्तिका का अध्ययन कर लें। किन्नर अपनी इच्छानुसार पुरुष अथवा महिला की श्रेणी में चुनाव के लिए आवेदन कर सकते हैं। आंगनबाड़ी, सहायिका, आशा, रोजगार सेवक उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं।
वह बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए निर्वाचन एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों के द्वितीय प्रशिक्षण को संबोधित कर रहे थे। निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण की जानकारी भूमि संरक्षण अधिकारी व प्रशिक्षणदाता राजमंगल चौधरी ने दी। कहा कि आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद सभी निर्वाचन अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र की अधिसूचना जारी करेंगे। नामांकन पत्रों की बिक्री का ब्योरा रजिस्टर में उल्लिखित किया जाएगा। नामांकन पत्रों को प्राप्त करने के बाद इसका डाटा आयोग की वेबसाइट पर उसी दिन अपलोड किया जाएगा।
कहा कि डाटा फीडिंग करने में नेटवर्क संबंधी बाधा आने पर उम्मीदवार को हाथ से लिखित रसीद तत्काल दी जाएगी। सभी निर्वाचन एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी निर्वाचक नामावली के साथ अन्य सहायक सामग्री भी मुख्यालय से प्राप्त करेंगे। कोई भी व्यक्ति एक पद के लिए चार नामांकन प्रस्तुत कर सकता है, पर जमानत राशि एक ही होगी। कोई भी अधिकतम दो वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। प्रत्याशी नगर निकाय के किसी भी वार्ड का मतदाता हो सकता है, पर प्रस्तावक को उसी वार्ड का मतदाता होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन अधिकारी को लगातार नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित स्थान पर उपस्थित रहना अनिवार्य है। नामांकन पत्र लेते समय उसे उस पर समय डालना चाहिए। नामांकन अस्वीकृत करने का स्पष्ट कारण लिखना होगा। नामांकन पत्र में किसी प्रकार की ओवरराइटिंग या कटिंग होने पर उम्मीदवार या प्रस्तावक के हस्ताक्षर अवश्य कराएं। नामांकन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उसे सुधार का अवसर अवश्य दिया जाए।