संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला जज कुलदीप सक्सेना के नेतृत्व में जजों का पैनल शुक्रवार डीएम-एसपी के साथ जिला कारागार पहुंचा। इस दौरान कारागार का निरीक्षण किया गया। बंदियों से उनकी समस्याएं पूछी गईं।
जिला जज ने निर्देश दिए कि अर्थदंड न जमा कर पाने के कारण निरूद्ध चल रहे बंदियों को डीएम की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन पर शेष निरूद्धि के सापेक्ष अर्थदंड की धनराशि संबंधित न्यायालय में जमा कर रिहा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे बंदी जो जमानत के बाद भी गरीबी एवं अन्य कारणों से निरूद्ध है उन्हें संबंधित न्यायालय की ओर से जमानत की शर्तों में रियायत दी जा सकती है। कुछ बंदियों ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर वह बैंक से रुपये नहीं निकाल पा रहे है।
डीएम अंद्रा वामसी ने जिला कारागार अधीक्षक को मोबाइल बैंक के माध्यम से धन निकालने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जेल अधीक्षक अंकेशिता ने बताया कि जिला कारागार में बंदियों को रोजगार, शिक्षा देने व लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान अपर जिला जज/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रजनीश कुमार मिश्र, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष राय, एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी आदि मौजूद रहे।