भाकियू की हुंकार, अब आश्वासन नहीं निदान चाहिए
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बस्ती। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान मेें हीलाहवाली पर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए जिले की दो चीनी मिलों के अध्याशियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
80 करोड़ से भी अधिक के बकाए में डीएम की संस्तुति पर अठदमा और और गोविंदनगर चीनी मिल के अध्याशी के खिलाफ धोखाधड़ी, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। अठदमा रुधौली चीनी मिल पर 54 करोड़ 27 लाख रुपये तो गोविंदनगर वाल्टरगंज चीनी मिल पर 26 करोड़ 38 लाख रुपये गन्ना मूल्य बकाया है। सहकारी गन्ना विकास समितियों के सचिवों की तहरीर पर कार्रवाई की गई है।
सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड बस्ती के सचिव रामाश्रय यादव ने रुधौली पुलिस को तहरीर दी है कि बजाज शुगर मिल अठदमा गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर रहा है। पुलिस ने मिल के अध्याशी हेमचंद जोशी के विरुद्ध धोखाधड़ी और ईसी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया है। मामले की विवेचना एसआई इजहार खां को सौंपी गई है।
इसी तरह सहकारी गन्ना विकास समिति गोविंदनगर वाल्टरगंज के सचिव जयप्रकाश की तहरीर पर वाल्टरगंज पुलिस ने गोविंदनगर चीनी मिल के अध्याशी अवधेश कुमार गुप्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक वाल्टरगंज रमाकांत सिंह यादव को सौंपी गई है।
इस संबंध में जिला गन्ना अधिकारी रंजीत कुमार निराला ने कहा कि गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए वह प्रयत्नशील थे। डीएम को उन्होंने मिलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दी थी। उसके आधार पर डीएम ने दोनों मिलों के अध्याशी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया था। उसी क्रम में रुधौली और वाल्टरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।