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बैंक कर्मी बन ठगी में जमानत अर्जी खारिज

Fri, 20 May 2016 12:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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एसडीएम ने नकल की सामग्री इकट्ठी कर रिपोर्ट शिक्षा बोर्ड को भेज दी है। - फोटो : Demo Pic
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बस्ती। बैंक कर्मचारी बन कर सरकारी कर्मचारी से एक लाख बासठ हजार रुपये ठग लेने के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पुंडीर ने खारिज कर दी। कृषि विभाग का कर्मचारी बीज क्रय मद की रकम स्टेट बैंक शाखा में जमा करने गया था, जहां वहठगी का शिकार हो गया था।
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जमानत का विरोध करते हुए प्रभारी डीजीसी क्रिमनिल जय सिंह ने कोर्ट में बताया कि वादी मुकदमा अरविंद कुमार वर्मा 24 फरवरी को यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा विकास भवन से चेक से एक लाख 62 हजार रुपये निकाल कर अपने विभागीय कर्मचारी के साथ राजकीय कोष में जमा करने एसबीआई शाखा कोर्ट एरिया पहुंचे। इसी बीच शाखा प्रबंधक मंगरू राव के केबिन में उनके बगल वाली कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति ने उसे बुलाया और रुपयों की गिनती की और टेबल से नरेंद्र कुमार निगम के नाम की मोहर निकालकर चालान पर लगा दिया। 

चालान लगाकर रुपये लेकर भाग गया। कोतवाली पुलिस ने गबन का मुकदमा दर्ज किया। 12 मार्च को अमहट घाट पुल के पास मोनू सिंह उर्फ शैलेंद्र सिंह निवासी कातापहाड़पुर जिला रायबरेली और दीपक गुप्त नूर मार्केट कोतवाली रायबरेली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोनू के पास छह सौ रुपये और दीपक के पास डेढ़ लाख रुपये बरामद हुए। इसे देखते हुए जज ने दोनों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। 
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