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छेड़खानी के आरोपी को चार वर्ष की सजा

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court Order
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बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, एडीजे प्रथम मदन लाल निगम की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी के आरोपी को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना है। आरोपी को दस हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करना होगा। इसे अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। 
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राजेंद्र शंकर द्विवेदी ने घटना का विवरण न्यायालय में रखा। कहा कि कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में नगर थाना क्षेत्र के सिसवारी निवासी अखिलेश रिश्तेदारी में आया था। छह सितंबर 2014 की रात वह खाना खाने के बाद लगभग दो बजे मकान मालिक की सो रही नाबालिग पुत्री को छेड़ने लगा। उसकी आंख खुली तो शोर मचाया, जिससे वहां पीड़िता के भाई और मां पहुंच गईं। मां ने कुदाल से आरोपी को मारने का प्रयास किया, मगर वह भागने में कामयाब हो गया। घटना की प्राथमिकी मां ने दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज होकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ। गवाहों के बयान सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी अखिलेश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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