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खाद्य सुरक्षा के डीओ ने जताई आतंकी घटना की आशंका

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खाद्य सुरक्षा के डीओ ने जताई आतंकी घटना की आशंका
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अभिहित अधिकारी ने लिखा एआरएम को सख्त
पत्र परिवहन निगम की बसों से बिना वैध बुकिंग आ रहा खोआ
जांच में मिला खाद्य पदार्थ तो चालक, परिचालक पर कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन के अभिहित अधिकारी परिवहन निगम से वैध बुकिंग कराए बगैर पहुंचाए जा रहे खाद्य सामग्री पर आपत्ति जताई है। आशंका है कि इन हालातों में तो परिवहन निगम की बसों का कोई आसामाजिक तत्व गलत उपयोग कर आतंकी घटना को भी अंजाम दे सकता है। इसे बेहद गैर जिम्मेदाराना मानते हुए डीओ ने एआरएम रोडवेज को सख्त पत्र लिखा है। पत्र में चेतावनी दी है कि यदि बगैर वैध बुकिंग के कोई भी खाद्य सामग्री परिवहन निगम के बस से पकड़ी जाएगी तो संबंधित चालक और परिचालक के खिलाफ विधिक कार्रवाई विभाग करेगा।
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छह सितंबर की सुबह अभिहित अधिकारी अपूर्व श्रीवास्तव किसी कार्य से रोडवेज से लौट रहे थे। यहां सड़क किनारे तीन क्विंटल खोया लावारिस हालत में पाया गया। पूछताछ में पता चला कि परिवहन निगम की बस इसे लेकर यहां आई थी, जिसे उतार दिया गया। उनकी नजर जब इस पर पड़ी तो कुत्ते उस पर मुंह मार रहे थे। यह स्थिति उन्हें नागवार गुजरी। तत्काल उन्होंने मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेंद्र दीक्षित व उनकी टीम को मौके पर बुलाकर खोआ सीज करा दिया। फिलहाल, इस पर लिखे नाम के आधार पर संबंधितों को नोटिस जारी किया गया है, जबकि खोवा का नमूना जांच के लिए भेजा गया है। इस प्रक्रिया को जहां विभागीय जिम्मेदार पूरा कर रहे थे, उधर, अभिहित अधिकारी ने एआरएम रोडवेज को पत्र लिखा कि रोडवेज परिसर के निकट पकड़े गए खोवा के बारे में यह बताया गया कि परिवहन निगम की बसों से इसे यहां पहुंचाया गया है। यह स्थिति बेहद आपत्तिजनक है। क्योंकि रोडवेज की बसों से बगैर किसी बुकिंग या वैध दस्तावेज के घटिया खाद्य सामग्री की ढुलाई की जा रही है। इससे आमजन के स्वास्थ्य खराब होने की आशंका तो है ही इसकी आड़ में अराजकतत्व किसी बड़ी आतंकी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने एआरएम को भेजे अनुरोध पत्र में सुझाव दिया है कि वे अपने स्तर से सभी चालकों व परिचालकों को यह निर्देश दें कि बगैर वैध बुकिंग व दस्तावेज के कोई भी सामान बसों में न रखें। यदि किसी भी बस में ऐसे खाद्य पदार्थ भविष्य में मिले तो उसके खिलाफ विभाग खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करेगा।
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