बस्ती। बैरिहवा मुहल्ला के सेक्स रैकेट कांड की नाबालिग पीड़िता के मामले में न्याय पीठ बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने कोतवाली पुलिस को विधिक कार्रवाई का आदेश दिया है। कोतवाली पुलिस को लिखे पत्र में कहा गया है कि न्याय पीठ को भी इससे अवगत कराया जाए।
बता दें कि बीते दिनों में शहर के बैरिहवां मुहल्ले में पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर छापा मार कार्रवाई की थी। इस दौरान एक नाबालिग किशोरी को बरामद कर सीडब्लूसी के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस मामले में न्याय पीठ की ओर से कोतवाली से आख्या प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया गया है। पीड़ित किशोरी न्यायपीठ के आदेश पर इस समय अपने घर पर परिजनों के साथ रह रही है।
पीड़ित किशोरी और उसके पिता ने न्याय पीठ के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र के जरिये मामले से संबंधित दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रस्तुत आवेदनपत्र पर विचार करते हुए न्यायपीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय श्रीवास्तव, मंजू त्रिपाठी, डाॅ. संतोष श्रीवास्तव ने कोतवाल को आदेश दिया है कि मामले की जांच करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई करें।