- न्यायिक मजिस्ट्रेट एफटीसी की अदालत ने दिया आदेश
- ससुरालियों पर मारपीट, कपड़े फाड़ने व अश्लील हरकत का है आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। न्यायिक मजिस्ट्रेट एफटीसी (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) के न्यायाधीश गौरव दीप सिंह की अदालत ने कोतवाली पुलिस को दहेज उत्पीड़न मामले में सात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला, कोतवाली थानाक्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का है।
पीड़िता अंजुम आरा पत्नी मोहम्मद सुहेल ने अधिवक्ता एसएन दूबे के माध्यम से न्यायालय में अर्जी दाखिल कर बताया कि 10 जनवरी 2019 को उसका निकाह सुहेल से हुआ था। वैवाहिक जीवन कुछ दिन ठीक चला, लेकिन बाद में सुहेल और उसके परिजन 10 लाख रुपये दहेज में और मांगने लगे। 24 नवंबर 2022 को आवास विकास स्थित अंजुम के किराए के मकान पर ससुर मोहम्मद याकूब, सास जमीन खातून, ननद मोहसिना खातून, सोवईया खातून, देवर मोहम्मद सगीर, मो. तुफेल आए और दहेज की मांग करते हुए सबने उसे मारापीटा।
देवर सगीर ने पीड़िता के कपड़े फाड़ दिए और अश्लील हरकत की और घर में रखा सारा सामान उक्त लोग उठा ले गए। पति सुहेल जो सऊदी अरब में हैं, ने फोन पर उसे तलाक दे दिया। घटना से आहत पीड़िता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। न्यायाधीश से मामले की सुनवाई कर कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया।