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27 लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश

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अदालत ने 27 लाख क्षतिपूर्ति का बीमा कंपनी को दिया आदेश
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बस्ती। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार पाठक की अदालत ने मोटर दुर्घटना में एक युवक की हुई मृत्यु के मामले में मृत युवक के परिजनों को 27 लाख 92 हजार 951 रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। धनराशि पर याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक सात प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। मुंडेरवा थाना क्षेत्र के मूड़ाडीहा गांव निवासी सुभावती सहित उनके परिजन ने अधिवक्ता गोपेंद्र अग्रहरि व बृजेश पांडेय के जरिए अधिकरण में याचिका दाखिल की थी। बताया कि उनके पति ज्वाला प्रसाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनकसही में अनुचर पद पर कार्यरत थे। एक जून 2016 को कुसुम्हा तिराहे पर कार ने टक्कर मार दी थी जिससे उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी।
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